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स्टूडेंट को पीटने के मामले में कोर्ट ने महिला टीचर को तीन साल तीन महीने की सजा सुनाई

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गुजरात के गांधीनगर में एक स्टूडेंट को पीटने के मामले में कोर्ट ने महिला टीचर को तीन साल तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है. साल 2020 में स्कूल में होमवर्क न करने जैसी बात पर टीचर ने क्लास 9 में पढ़ाई करने वाली स्टूडेंट को थप्पड़ मारा था, जिसके कारण स्टूडेंट के कान का पर्दा फट गया था. कोर्ट ने नोट किया कि टीचर का किया गया यह हमला क्रूरता की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने टीचर को तीन साल और तीन महीने की जेल की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया.

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