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UP टोल प्लाजा केस दिल्ली ट्रांसफर कोई वकील केस लेने को तैयार नहीं

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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हस्तक्षेप UP टोल प्लाजा केस दिल्ली ट्रांसफर “कोई वकील केस लेने को तैयार नहीं”, आरोपियों को जमानत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी टोल प्लाजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई बाराबंकी (UP) से दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया है, क्योंकि आरोपियों का कहना था कि कोई वकील उनका केस लेने को तैयार नहीं था। यह मामला 14 जनवरी 2026 का है, जब टोल प्लाजा कर्मचारियों पर वकील रत्नेश शुक्ला से मारपीट का आरोप लगा था।

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