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जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय नारकोटेक्स समिति की बैठक की समीक्षा के दौरान अधिकारियो को दिया निर्देश

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मिर्ज़ापुर। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय नार्को को-आर्डिनेशन सेंटर समिति की बैठक आहूत कर नशीले पदार्थो की तस्करी, दुरूपयोग/बिक्री को रोकने के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित विभागो को निर्देशित करते हुए कहा कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए मादक पदार्थो की तस्करी के तरीको, संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध स्थलों का चिन्हाकंन करते हुए अन्र्तविभागीय अभिसूचनाओं का आदान प्रदान कर नियमानुसार आवश्यक प्रर्वतन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध कच्ची शराब के निर्माण, लकड़ी व अन्य संदिग्ध वस्तु के अवैध परिवहन की चेकिंग, प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अन्र्त प्रांतीय सीमावर्ती वन क्षेत्रो में चेकिंग की कार्यवाही निरंतर कराई जाए। कर्मचारियों द्वारा रात्रि में पेट्रोलिंग कराया जाए तथा आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु पुलिस विभाग, वन विभाग व आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी ने जनपद में विशेषकर युवा पीढ़ी में नशीली दवाओं के सेवन एवं ड्रग्स के दुष्प्रभाव के सम्बंध में नशा विरोधी व नशामुक्त अभियान के अन्तर्गत जिला मद्य निषेध अधिकारी के द्वारा स्कूलो में या लोगो के बीच गोष्ठियां आयोजित कर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध रूप से दवाओं/ड्रग्स/कप सीरप व अन्य मादक पदार्थो की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाए जाने के दृष्टिगत अभियान चलाकर मेडिकल की दुकानों के निरीक्षण हेतु अनवरत प्रर्वतन की कार्यवाही किया जाए। यदि कोई दुकानदार जिसका लाइसेंस के चिन्हित स्थान से अलग जगह पर दुकान चला रहा है अथवा भंडारण कर रहा है ऐसी दुकानों का लाइसेंस निरस्त करने के सम्बंध में कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल की दुकानो का निरंतर औचक निरीक्षण करते हुए नारकोटिक्स आधारित दवाओं का विक्रेताओ से पृथक लेखा जोखा रखा जाए। पर्यटन स्थलों पर मादक द्रव्यो के सेवन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियान चलाकर निरोधात्मक कार्यवाही करने का निर्देश अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल को दिया गया। आबकारी विभाग को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव व अगले वर्ष विधान सभा चुनाव के दृष्टिगत शराब/मादक पदार्थ की दुकानों की चेकिंग की जाए नियत साइज में पोस्टर लगाया गया हो परन्तु मुख्य मार्ग/हाइवे पर मादक पदार्थ के बिक्री के लिए कोई दुकान न रहे और न ही बिक्री के सम्बंध में दुकान की संकेतक/साइन बोर्ड भी नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के रजिस्टड्र होलसेलर/रिटेलर मादक पदार्थो के दुकानो की सूची पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराई जाए तथा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उसकी गहन चेकिंग आदि भी कराई जाए। बैठक में जनपद स्तर पर एन0डी0पी0एस0 एक्ट में की गई कार्यवाही कुल बरामदगी, विवेचनाओं का निस्तारण, न्यायालय द्वारा निर्णित मुकदमें निरोधात्मक कार्यवाही पंजीकृत अभियोग, विवेचनाओं के निस्तारण न्यायालय में लम्बित मुकदमे आदि की बिन्दुवार विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल मनीष मिश्रा, जिला आबकारी अधिकारी ज्ञानेन्द्र नाथ पाण्डेय, जिला मद्य निषेध अधिकारी, ड्रग्स इंसपेक्टर, जिला समाज कल्याण अधिकारी राम विलास यादव, प्रभागीय वनाधिकारी राकेश कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।

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