दिल्ली। किसी महिला को मजबूर नहीं कर सकते’, SC ने युवती को 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी खत्म करने की दी इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को एक महत्वपूर्ण फैसले में महिला की प्रजनन स्वतंत्रता को अजन्मे बच्चे के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला गर्भावस्था पूरी नहीं करना चाहती।







