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निजी परिसर के अंदर सामूहिक नमाज बगैर सरकारी इजाजत के पढ़ी जा सकती है- हाईकोर्ट

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर, बरेली के मोहम्मदगंज में घर में सामूहिक नमाज का मामला, हाईकोर्ट ने बरेली एसएसपी और डीएम को जारी की अवमानना नोटिस, घर के भीतर सामूहिक नमाज से रोकने के मामले में कोर्ट ने जारी की अवमानना नोटिस, हाईकोर्ट ने कहा निजी परिसर के अंदर सामूहिक नमाज बगैर सरकारी इजाजत के पढ़ी जा सकती है, क्रिश्चियन प्रार्थना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश भी दिया है, जोकि सामूहिक नमाज पढ़ने के मामले में भी लागू होता है, हाईकोर्ट ने मामले में डीएम और एसएसपी के खिलाफ जारी की अवमानना नोटिस, अगली सुनवाई 11 मार्च को दोनों अधिकारियों से कोर्ट ने जवाब तलब किया, 16 जनवरी 2026 को घर के अंदर सामूहिक नमाज से रोकने का आरोप है, तारिक खान नाम की युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, याची का आरोप है कि घर भीतर नमाज पढ़ने पर रोका गया, पुलिस पर अवैध हिरासत में लेने का भी आरोप लगाया गया है, हालांकि याची ने हाईकोर्ट में कहा कि बाद में छोड़ दिया गया था।

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