नई दिल्ली। बकरीद के त्योहार को लेकर दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ कहा है कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था और साफ-सफाई बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि तय नियमों का पालन करें, ताकि किसी तरह का विवाद या परेशानी पैदा न हो
सरकार की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि बकरीद पर गोवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा. प्रशासन ने साफ किया है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी
सड़क और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं
दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों, गलियों, सड़कों या खुले इलाकों में कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी. सरकार का कहना है कि इससे लोगों को परेशानी होती है और कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है. ऐसे मामलों में पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी.
अवशेष फेंकने पर भी कार्रवाई
गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों को सीवर, नालियों या सार्वजनिक जगहों पर फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. सरकार ने लोगों से अपील की है कि साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और केवल तय एवं वैध स्थानों पर ही कुर्बानी करें.
सरकार ने लोगों से कहा है कि अगर कहीं नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को दें. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि हर शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी
त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील
दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि बकरीद का त्योहार आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं. प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन करने से त्योहार भी अच्छे माहौल में मनाया जा सकेगा और किसी तरह का विवाद भी नहीं होगा.







